मेरठ, मार्च 11 -- मेरठ, वरिष्ठ संवाददाता। सेंट्रल मार्केट मामले में आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर भू-उपयोग परिवर्तन कर बनाए गए कॉम्पलेक्स और उसके जैसे निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ध्वस्तीकरण के आदेश में परिसर खाली करने की समय सीमा 17 मार्च को खत्म हो रही है। इसके चलते आवास एवं विकास परिषद ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को परिषद ने सेंट्रल मार्केट के भूखंड संख्या 661/6 पर अनाधिकृत निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के संबंध में नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस में भूखंड के उन सभी 21 हिस्सेदार व्यापारियों के नाम दिए गए है जिन्हें परिषद की तरफ से पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को भू-उपयोग परिवर्तन कर किए गए अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। आदेश में भूखंड स्वामियों को परिसर खाली करने के ...
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