मेरठ, जून 12 -- आवास एवं विकास परिषद ने सेंट्रल मार्केट के अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के लिए निकाले गए टेंडर में आई एक सफल बिड को अनुमति के लिए लखनऊ मुख्यालय भेज दिया है। मुख्य अभियंता की हरी झंडी के बाद ही इस बिड पर फैसला होगा कि इस फर्म को ठेका मिलेगा या एक बार फिर से टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 17 दिसंबर को सेंट्रल मार्केट स्थित व्यावसायिक कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 समेत भू उपयोग परिवर्तन कर किए गए अन्य सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने व्यापारियों को तीन महीने के अंदर परिसर खाली करने और उसके बाद 15 दिन के अंदर परिषद को अवैध निर्माण गिराने और उन सभी परिषद कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे जिनके कार्यकाल में अवैध निर्माण हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए पर...