मेरठ, जुलाई 11 -- आवास एवं विकास परिषद ने सेंट्रल मार्केट अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के लिए दोबारा टेंडर जारी दिया है। टेंडर कमेटी ने इससे पूर्व में डाले गए टेंडर को सिंगल बिड आने और टेंडर डालने वाली फर्म द्वारा रेट कम नहीं करने पर रद्द कर दिया था। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आवास एवं विकास परिषद मेरठ सर्किल ने एकबार फिर से 1 करोड़ 66 लाख 55 हजार रुपये का टेंडर जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट स्थित आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर भू उपयोग परिवर्तन कर बनाए गए कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स को ध्वस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का बरकरार रखते हुए इस जैसे अन्य अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को 90 दिन के अंदर अपने परिसर खाली करने को कहा था और इसके बाद 15 दिन के अं...