मेरठ, जून 30 -- मेरठ। सेंट्रल मार्केट अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के लिए छोड़े गए टेंडर पर सोमवार को परिषद मुख्यालय फैसला करेगा। टेंडर पर अगर परिषद मुख्यालय ने स्वीकृति पर मुहर लगा दी तो परिषद अधिकारी अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की तैयारियों में जुट जाएंगे। परिषद ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मदद मांगी है। हालांकि व्यापारियों ने अभी तक दुकानें और कॉम्पलेक्स परिसर खाली नहीं किए हैं। परिषद अधिकारियों पर आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का खतरा हो सकता है। पिछले साल 17 दिसंबर को देश की शीर्ष अदालत ने सेंट्रल मार्केट स्थित भूखंड संख्या 661/6 पर भू उपयोग परिवर्तन कर बनाए गए अवैध कॉम्पलेक्स के ध्वस्तीकरण मामले में हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए इस जैसे सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश के अ...
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