निज प्रतिनिधि, सितम्बर 23 -- बिहार के बेगूसराय में एमपी-एमएलए कोर्ट के जज संजय कुमार ने मंगलवार को एक केस का फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को एक साल और भाजपा नेता रामलखन सिंह को चार साल कैद की सजा सुनाई। रामलखन सिंह के सहयोगी वीरेंद्र ईश्वर उर्फ शोषण सिंह को भी चार साल की सजा मिली है। फैसले के बाद रामलखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को हिरासत में जेल भेज दिया गया जबकि पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को एक साल की सजा होने की वजह से तुरंत जमानत मिल गई। मामला लगभग 33 साल पुराना है। आरोपियों पर 9 अक्टूबर 1992 को छापेमारी के दौरान पुलिस पर हमला और फायरिंग करने का आरोप है। एमपी एमएलए कोर्ट के जज संजय कुमार ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुना दी। जानकारी के मुताबिक एफसीआई थाना क्षेत्र में 9 अक्टूबर 1992 को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मोम ...