कानपुर, मई 24 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। केसीएएस सीपीई स्टडी सर्कल की तरफ से शुक्रवार को सिविल लाइंस स्थित एक रेस्टोरेंट में 'पूंजीगत लाभ कराधान और एनआरआई कराधान विषय पर सेमिनार हुआ। इसमें सीए राजेश सिंहानिया ने बताया कि गैर-सूचीबद्ध डिवेंचर, गैर-सूचीबद्ध बॉन्ड और निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड से होने वाले लाभ को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में वर्गीकृत किया। भले ही उनकी अवधि कुछ हो। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिए नई एक समान 12.5 प्रतिशत की दर लागू की गई है। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई 2024 से पहले अधिग्रहित भूमि या भवनों की बिक्री पर व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के लिए 20 प्रतिशत कर दर के साथ इंडेक्सेशन का विकल्प उपलब्ध है। सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के लिए छूट सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर सवा लाख रुपये कर दी गई है। यह मूल्यां...