नई दिल्ली, जुलाई 4 -- राजस्थान में लंबे समय से अटकी सूचना सहायक भर्ती-2023 को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बहुप्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की एकल पीठ ने स्पष्ट कहा कि कोर्ट विषय विशेषज्ञ नहीं है और इस प्रकार के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद सीमित होता है। पांच सवालों पर अटका था पूरा मामला यह मामला केवल पांच सवालों को लेकर था, जिन्हें लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इन सवालों के उत्तर गलत दिए गए हैं और इससे मेरिट में गड़बड़ी हो सकती है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रश्नों की शुद्धता और उत्तरों की वैज्ञानिकता का निर्धारण करना न्यायपालिका का कार्य नहीं, बल्कि विशेषज्ञों का विषय है। न्यायिक ह...