झांसी, फरवरी 16 -- झांसी,संवाददाता। उद्योग विभाग ने समितियों के संचालन को लेकर निर्देश जारी कर दिए है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक सहकारी समिति संचालन के लिए तीन दिन में सूचना उपलब्ध कराएं। यदि ऐसा नहीं होता है तो निष्क्रिय समितियों के पंजीकरण के समापन की कार्रवाई होगी। उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने बताया कि जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, झाँसी में पूर्व में पंजीकृत समस्त औद्योगिक सहकारी समितियों द्वारा पूर्व में कई वर्षों से समिति के संचालन होने व चुनाव कराये जाने विषयक सूचना कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, झांसी को नहीं दी गई है। जिसके तहत कार्यालय स्तर से निष्क्रिय समितियों को उप्र सहकारी समिति अधिनियम 1995 एवं सहपठित नियमावली-1968 के अन्तर्गत सहकारी समितियों के समापन और विघटन के लिए धारा-72...