रायबरेली, जुलाई 5 -- रायबरेली, संवाददाता। जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना न उपलब्ध कराने साथ ही नियत तिथि पर उपस्थित न होना बीडीओ रोहनियां को भारी पड़ गया। सूचना आयुक्त ने बीडीओ रोहनियां पर पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही सीडीओ के माध्यम से जन सूचना न देने का कारण पूछा है। राजकुमार सिंह ने खंड विकास अधिकारी रोहनियां से सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी। सूचना मांगने पर बीडीओ ने आवेदक को सूचना नहीं दी। जिसके बाद शिकायत कर्ता ने सूचना आयुक्त के यहां अपील की। इस मामले को लेकर पंद्रह अप्रैल 2014, 27 जून 2024 व 22 अक्टूबर 2024 को सुनवाई हुई लेकिन बीडीओ हाजिर नहीं हुए। इसके बाद 20 नवंबर 2024, 22 जनवरी 2025, 27 फरवरी 2025 को फिर सुनवाई हुई लेकिन बीडीओ रोहनियां हाजिर नहीं हुए। साथ ही उन्होंने सूचना भी शिकायत कर्ता को नहीं दिया। जि...