सासाराम, अक्टूबर 13 -- दिनारा, एक संवाददाता। राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर दिनारा प्रखंड के लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड पंचायतराज पदाधिकारी पर 15000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है।

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