आगरा, नवम्बर 3 -- उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त ने सिढ़पुरा की ग्राम पंचायत मंडनपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी को आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर 25 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि ग्राम पंचायत अधिकारी के वेतन से अधिरोपित की जाएगी। सिढ़पुरा के गांव मंडनपुर के रहने वाले भरत सिंह ने ग्राम पंचायत से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के लिए 29 अगस्त 2023 को प्रार्थना पत्र दिया था। उसने सूचना की प्रतिलिपि फोटो स्टेट कराकर देने के लिए धनराशि भी बैंक खाता में जमा की थी। ग्राम पंचायत मंडनपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी व जनसूचना अधिकारी अशोक कुमार मौर्य ने भरत सिंह के आवेदन पर उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराई। जिसके बाद भरत सिंह ने राज्य सूचना आयोग में सूचना उपलब्ध कराने के लिए अपील की। राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त ने इ...
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