रांची, अगस्त 12 -- रांची, संवाददाता। मारपीट करने समेत अन्य आरोपों से जुड़े छह साल पुराने मामले में आरोपी डोरंडा थाना क्षेत्र के साकेत नगर निवासी तीन भाईयों राजू कुमार उर्फ राजू सोना, रोहित कुमार और बिपुल सोनार उर्फ अनूप कुमार को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने सुनाई है। घटना को अंजाम 9 मार्च 2019 को दिया गया था। मामले में गवाही के दौरान सूचक संजय यादव ने कहा कि सड़क पर बोरिंग के ऊपर बने स्लैब से ऑटो के क्षतिग्रस्त होने को लेकर विवाद में आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की, धमकी दी और रास्ता रोका था। लेकिन, उसने स्वीकार किया कि आरोपियों के साथ बिना किसी दबाव के समझौता कर लिया है। सूचक के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपियों को बरी किया।
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