नई दिल्ली, दिसम्बर 18 -- हरियाणा की झज्जर कोर्ट ने शस्त्र अधिनियम के एक मामले में ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार की हिरासत राज्य पुलिस को देने से इनकार कर दिया। हरियाणा पुलिस झज्जर के सदर पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में उनकी हिरासत मांग रही है। सुशील को पेशी वारंट के आधार पर झज्जर अदालत में पेश किया गया। वह एक हत्या के मामले में दिल्ली की जेल में बंद हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) मीनू ने हरियाणा पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें पांच दिन की पुलिस हिरासत की मांग की गई थी। पुलिस ने तर्क दिया कि सुशील कुमार से गहन पूछताछ करने और उस लड़के को गिरफ्तार करने के लिए हिरासत आवश्यक थी, जिसके माध्यम से उसने कथित तौर पर विशाल को पिस्तौल और कारतूस पहुंचाए थे। पुलिस ने बताया कि सुशील को पूछताछ के लिए दिल्ली और पंजाब ले ...