लखनऊ, मार्च 17 -- अंसल प्रापर्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिवालिया घोषित करने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल(एनसीएलटी) के फैसले के खिलाफ अंसल सुशांत गोल्फ सिटी के निवेशकों का एक समूह नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) में अपील करेगा। अंसल सुशांत गोल्फ सिटी में प्लाट, विला, फ्लैट और कामर्शियल प्लाट के लिए पैसा देने के बावजूद अंसल से ठगे गए अधिकतर निवेशकों का मानना है कि उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि प्लाट, विला, फ्लैट आदि पर कब्जा चाहिए। वह चाहते हैं कि अंसल दिवालिया घोषित न हो और सुशांत गोल्फ सिटी का प्रोजेक्ट पूरा हो। कारण है कि उनकी ओर से प्लाट आदि के लिए 10-15 साल पहले जमा की गई धनराशि पर क्लेम के तौर पर 8 फीसदी की दर से ब्याज के साथ जो पैसा मिलेगा वह उस दौरान जमा धनराशि से दोगुना से कुछ ज्यादा ही होगा। जबकि, तब से लेकर आज के सम...