गुड़गांव, दिसम्बर 17 -- गुरुग्राम। सुल्तानपुर झील के प्रतिबंधित दायरे में अवैध रूप से निर्मित 74 फार्म हाउस और मकानों का निर्माण हुआ है। इसको लेकर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के डीटीपी ने इनके मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर इन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। हरियाणा वन एवं वन्यजीव विभाग ने सर्वे किया था। इसमें पाया है कि इन फार्म हाउस और मकानों का निर्माण अवैध रूप से हुआ है। वन्य जीव विभाग की इस रिपोर्ट के आधार पर अब जीएमडीए ने कार्रवाई शुरू की है। डीटीपी आरएस बाठ के मुताबिक यह कदम पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और ग्रीन बेल्ट की सुरक्षा के लिए जीएमडीए की सतत प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं। ये क्षेत्र पारिस्थितिक संतुलन, नियोजित शहरी विकास और सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सर्वे में ...