सुल्तानपुर, मई 24 -- कादीपुर, संवाददाता। लगभग अठारह साल पूर्व हुए आवासीय पट्टे की भूमि में अब तक कोई निर्माण न होने और अपात्रता के आधार पर जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होते हुए भी मौके पर धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। जबकि गैर अनुसूचित जाति के पट्टेदार द्वारा तीन वर्ष के अंदर आवास का निर्माण न करने पर उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। इस मामले में हल्का लेखपाल ने 8 मई 2025 को ही भेजी गई अपनी आख्या में लिखा है कि मौके पर पट्टेदार का न कोई निर्माण है और न ही कोई कब्जा है। थाना समाधान दिवस में पीड़ित हरिशचंद्र वर्मा द्वारा दी गई शिकायत में कहा गया है कि विपक्षी पट्टेदार शुक्रवार की देर रात से जबरन निर्माण कर रहा है। हालांकि एक बार तहसीलदार द्वारा कोई नया काम करने से मना करने का आदेश दिया था। लेकिन कोतवाल श्यामसुंदर का कहना है आवेदक ...