सुल्तानपुर, सितम्बर 20 -- सुलतानपुर। जानलेवा हमले के आरोपी दिव्यांग को न्यायाधीश राकेश पांडेय ने जमानत दी है। वकील अरविन्द सिंह राजा ने अर्जी पेश कर कहा कि पांडेय बाबा निवासी आरोपी श्याम सुंदर अग्रहरि पर पुरानी रंजिश में गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कराया गया था। छह सितंबर को धर्मेन्द्र और उसके भाई पर कथित हमले में हुई कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने एसपी और मोतिगरपुर पुलिस को निजी तौर पर तलब कर जवाब देने का आदेश दिया था।
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