सुल्तानपुर, अप्रैल 27 -- सुलतानपुर, संवाददाता। मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के खैरहा गांव में तीन साल पूर्व विनोद तिवारी की हत्या के पांच आरोपियों को जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ला ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि दियरा निवासी विनोद तिवारी ने खैरहा निवासी शत्रुघ्न निषाद और सूरज निषाद की अवैध शराब बनाने की शिकायत की थी। जिस पर सात जून 2022 को आरोपी बाइक पर बिठाकर विनोद को घर से उठा ले गए। मृतक के भाई अजय तिवारी ने केस दर्ज कराया कि आरोपियों ने खैरहा में विनोद की हत्या कर कब्रिस्तान के पास फेंक दिया। जांच में इसी गांव के कृष्णदेव, सोनू और मोनू निषाद भी आरोपी बनाए गए। गवाहों के बयानों में विरोधाभास और हत्या की घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को मुकदमे से बरी कर दिया है।

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