सुल्तानपुर, जून 21 -- सुलतानपुर। नाबालिग किशोरी का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के दो आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। वकील अरविन्द सिंह राजा ने बताया कि मामले में करौंदीकला के दिवाकर तिवारी और दीपक प्रेमी आरोपी थे। जिन पर अभियोजन पक्ष केस साबित नहीं कर सका। 23 दिसम्बर 2020 को दोनों पर ये मुकदमा कथित पीड़िता की मां ने दर्ज किया कराया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...