सुल्तानपुर, नवम्बर 7 -- सुलतानपुर, संवाददाता। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में जिले के सांसद राम भुआल निषाद और इसौली विधायक मो. ताहिर खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में शुक्रवार को गवाही हुई। उड़नदस्ता प्रभारी रहे खंड शिक्षा अधिकारी राम सुगत वर्मा अदालत में पेश हुए जिनका बयान दर्ज हुआ। एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अगली सुनवाई 24 नवम्बर को नियत की है। सात मई 2024 को धनपतगंज थाना क्षेत्र के पीरो सरैया स्थित ग्राम सचिवालय में सपा प्रत्याशी (अब सांसद) राम भुआल निषाद और विधायक ताहिर खान पर बिना प्रशासन की अनुमति के समर्थकों के साथ जनसभा करने का आरोप लगा जिसमें विवेचक ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। बाद में कोर्ट ने परिवाद केस चलाने का आदेश दिया।
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