सुल्तानपुर, नवम्बर 7 -- सुलतानपुर, संवाददाता। दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न और दूसरी शादी करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्येन्द्र कुमार मिश्र ने पति और ससुराल वालों पर केस दर्ज करने का आदेश लंभुआ थानाध्यक्ष को दिया है। अधिवक्ता सिद्धार्थ विद्रोही ने बताया कि बीते तीन अगस्त जब पीड़िता संध्या माता-पिता के साथ पति अमित के घर गई, तो उन्हें गालियां दी गईं और मारा-पीटा गया। 22 अप्रैल 2015 को हुई शादी के बाद से ससुराल वाले 10 लाख रूपये नकद और बुलेट की मांग कर प्रताड़ित करते रहे और 2022 में घर से निकाल दिया। बाद में अमित ने हिना कसौंधन से दूसरी शादी कर ली। याचिका में लंभुआ निवासी पति अमित बरनवाल, ससुर हनुमान प्रसाद, सास सुशीला, जेठ अमूल, जेठानी प्रज्ञा और हिना कसौंधन पुत्री गंगाराम निवासी कस्बा अमेठी आरोपी हैं।

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