सुल्तानपुर, मई 16 -- सुलतानपुर, संवाददाता। शहर के चौक ठठेरी बाजार में दिनदहाड़े सराफा कारोबारी के यहां करोड़ों रुपए के जेवर और नकदी की डकैती के मामले में गुरुवार को भी आरोप तय नहीं हो सके। न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने आरोपी फुरकान और अरबाज को गुजरात की लाजपोर सेंट्रल जेल से रेडियोग्राम के जरिए तलब किया था, जिस पर जेल अधिकारियों ने उनकी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराई। रायबरेली जेल से मास्टरमाइंड विपिन सिंह कोर्ट नहीं लाया जा सका। कई आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नियुक्त करने के आधार पर मौका लिया गया। जिस कारण आरोप तय नहीं हो सके। 28 अगस्त 2024 को चौक ठठेरी बाजार क्षेत्र में भरत जी सोनी के थोक सोने-चांदी की दुकान से दिनदहाड़े असलहे की नोक पर करोड़ों की डकैती हुई थी। सरकारी वकील दान बहादुर वर्मा ने बताया कि अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

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