सुल्तानपुर, जून 19 -- सुलतानपुर। गाजियाबाद में भूमि दिलाने के नाम पर 77 लाख रूपए की ठगी व धोखाधड़ी के मामले में अधिवक्ता अब्बास अहमद खान ने सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत में बयान दर्ज कराया। गुरुवार को बचाव पक्ष के मौका लेने के कारण कोर्ट ने हर्जाना लगाते हुए सुनवाई 21 जुलाई को नियत की। मुकदमे में बल्दीराय थाना क्षेत्र के बघौना पूरे कन्हई शुक्ल निवासी संतराम शुक्ला और अन्य कई आरोपी हैं जिनकी विवेचना जारी है।

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