सुल्तानपुर, सितम्बर 27 -- सुलतानपुर, संवाददाता। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के करीडीह जलालपुर तिवारी निवासी युवक की कमरौली थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या करने के तीन दोषियों की न्यायाधीश निशा सिंह ने उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुरानी रंजिश में 15 अगस्त 2016 को विकास राजपूत की हत्या कर दी गई थी। इसमें मृतक के पिता प्रेमलाल ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी अनस खान उर्फ डॉक्टर, मोहम्मद अफजल और मोहम्मद अकील को कोर्ट ने हत्या का दोषी माना। आरोपी अनस को अवैध हथियार बरामदगी का दोषी करार देकर तीन साल की जेल और दो हजार रुपये अर्थदंड की अलग से सजा सुनाई गई है।

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