सुल्तानपुर, सितम्बर 20 -- सुलतानपुर। कोतवाली नगर के पांचोपीरन में सात साल पूर्व संपत्ति विवाद में महिला को जलाकर हत्या करने के दोषी जेठ शमसेर को न्यायाधीश सन्तोष कुमार ने उम्रकैद और 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट के सरकारी वकील वेद प्रकाश शर्मा और पवन दुबे ने बताया कि घटना में मृतका शहनाज बानो की जेठानी सन्नो बानो, जेठ की पुत्री गुलप्सा बानो और बहन बिब्बो की भी संलिप्तता बताते हुए पुलिस ने विवेचना प्रचलित होने की रिपोर्ट दी थी जिन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई।
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