सुल्तानपुर, सितम्बर 18 -- सुलतानपुर। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज संग्रामपुर के सरकारी धन का गबन और अभिलेखों को गायब करने के मामले में गवाही देने पहुंची प्रधानाध्यापिका वकीलों के प्रस्ताव के कारण कोर्ट से वापस लौट गईं। सीजेएम नवनीत सिंह ने मामले की सुनवाई 23 सितम्बर को नियत की है। बचाव पक्ष के वकील रवि शुक्ल ने बताया कि वरिष्ठ सहायक लिपिक अजय मौर्य को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अमेठी से संबद्ध किया गया था। जीजीआइसी अमेठी की प्रधानाध्यापिका डॉ. फूलकली गुप्ता ने बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी कर चुके कक्ष निरीक्षकों के पारिश्रमिक का गबन करने, रिकॉर्ड गायब करने और गाली गलौज कर अपमानित करने का मुकदमा 25 मई 2018 को अजय मौर्य पर दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में जारी है।

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