सुल्तानपुर, नवम्बर 8 -- सुलतानपुर। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग किशोरी के अपहरण व दुराचार के मामले में पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने नाबालिग आरोपी की अपील मंजूर करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। वकील अरविन्द सिंह राजा ने बताया कि घटना में बाल अपचारी की जमानत किशोर न्याय बोर्ड ने खारिज कर दी थी। जिसे अपीलीय कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अदालत ने बोर्ड का आदेश रद्द कर कर आरोपी की रिहाई का आदेश दिया है।

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