सुल्तानपुर, अगस्त 30 -- सुलतानपुर। बंधुआ कला थाना क्षेत्र के रामपुर मठा में 11 साल पूर्व दहेज की मांग कर उत्पीड़न और फांसी लगाकर पत्नी सुमन लता की हत्या करने के दोषी पति सुरेंद्र कोरी को एफटीसी कोर्ट के जज राकेश ने 12 साल की जेल और 15 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है। सरकारी वकील संजय सिंह ने बताया कि पांच अक्टूबर 2014 को हुई घटना में आरोपी ससुर रामअवध और ननद आशावती को कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है।

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