सुल्तानपुर, जून 21 -- सुलतानपुर। संपत्ति हड़पने के लिए धोखाधड़ी से बैनामा लिखाने के आरोपियों की गिरफ्तारी पर सेशन कोर्ट ने रोक लगा दी है। अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने आरोपी नागेश्वर तिवारी और मंजू पर पेशबंदी में मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। धनपतगंज थाना क्षेत्र के पीपरगांव से जुड़े मामले में कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर की है।

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