सुल्तानपुर, अगस्त 18 -- सुलतानपुर। दोस्तपुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर दलित महिला से दुराचार करने के दोषी वृद्ध रामजगत यादव को न्यायाधीश संध्या चौधरी ने सात साल की जेल और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है। सरकारी वकील सुशील उपाध्याय ने बताया कि 10 मई 2017 की रात रामजगत ने महिला से दुराचार किया था। सम्पूर्ण अर्थदंड पीड़िता को क्षतिपूर्ति में देय होगा।

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