सुल्तानपुर, सितम्बर 20 -- सुलतानपुर,संवाददाता। खुला कुट्टू का आटा बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। खुला कुट्टू का आटा बेचने वाले प्रतिष्ठान सील किए जाएंगे,साथ ही विक्रेता को जेल भेजा जाएगा। पुराने डम्प कुट्टू आटा से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसे लेकर शासन ने यह आदेश नवरात्र पर सतर्कता को लेकर 18 से 30 सितम्बर तक अभियान चलाने का आदेश जारी किया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त ने नवरात्र पर खुला कुट्टू का आटा बिक्री को प्रतिबंधित किया है। पैकेट वाले कुटटू आटा बिक्री पर बाण्ड कम्पनियों के पैकेट में उत्पाद तिथि और एक्सपायरी तिथि अंकित किए जाने की शर्त निर्धारित किया है। इसके साथ ही गोदामों में कई वर्षों से डम्प सूखे मेवा काजू, छोहार,बदाम, पिस्ता, मखाना लावा, सिंघाड़ा आटा, मूंगफली, चिरौंजी बिक्री को भी प्रतिबंधित किया...