सुल्तानपुर, जुलाई 11 -- सुलतानपुर। कादीपुर के मालापुर जगदीशपुर में 24 साल पूर्व पट्टीदारी की रंजिश में लाठी ठंडा व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के आरोपी दिलीप कुमार को न्यायाधीश संतोष कुमार ने दोषी करार दिया है। सरकारी वकील वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि राम प्रकाश दुबे ने चार जुलाई 2001 की घटना में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें भाई शिवप्रसाद और पिता हौंसिला को चोटें आई थीं। दिलीप को जेल से तलब कर सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। आरोपी अशोक कुमार की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।
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