सुल्तानपुर, जुलाई 11 -- सुलतानपुर। लंभुआ थाना क्षेत्र में आठ साल पूर्व नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ और धमकी देने के दोषी शिवकुमार यादव पुत्र अच्छेलाल को एफटीसी कोर्ट के जज राकेश ने दो साल की जेल और छह हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी चन्द्र प्रकाश मिश्र ने बताया कि दोषी को अपील की अवधि तक जमानत मिल गई है।

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