सुल्तानपुर, नवम्बर 21 -- सुलतानपुर। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ और मारपीट करने के दोषी जमाल को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने चार साल जेल और 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 12 जनवरी 2021 को जमाल ने पीड़िता से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर पिटाई कर दी थी। साक्ष्यों के आधार पर उसे सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया।

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