सुल्तानपुर, सितम्बर 20 -- सुलतानपुर, संवाददाता। नाबालिक किशोरी का दो बार अपहरण कर अपमानित करने के आरोपी राहुल शुक्ल को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने दोषी करार देकर कुल नौ साल की सजा सुनकर जेल भेज दिया है। कोर्ट के सरकारी वकील सीएल द्विवेदी ने बताया कि कोर्ट ने 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया है जो पीड़िता को देय होगा। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के निवासी राहुल शुक्ल पर एक नाबालिग किशोरी का अपहरण करने में दिसंबर 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था। बरामदगी के कुछ दिनों बाद 25 जनवरी 2021 को आरोपी ने किशोरी का फिर अपहरण कर लिया। उधर, इसी थाना क्षेत्र से बीते साल नाबालिग किशोरी का अपहरण व दुराचार करने के आरोपी विजय विश्वकर्मा की कोर्ट ने दोषी मानते हुए जेल भेज दिया जिसे सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट स...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.