सुल्तानपुर, मई 20 -- सुलतानपुर। बीमा अवधि के दौरान ट्रक की दुर्घटना पर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी ने इस आधार पर क्लेम खारिज कर दिया था कि परिवादी ने वाहन को सर्वेयर के समक्ष निरीक्षण के लिए पेश नहीं किया। परिवादी ने कहा कि बीमा कम्पनी को फोटोग्राफ एवं अन्य कागजात उपलब्ध कराया गया था। आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्रौल और सदस्य भारत भूषण तिवारी ने माना कि वाहन संपूर्ण क्षति की श्रेणी में आता है। जिस कारण तीन लाख 99 हजार रूपए और अन्य खर्च परिवादी को देने का आदेश दिया है। गुजरात राज्य के बलसाड निवासी दिनेश सिंह ने बतौर एटॉर्नी एचडीएफसी इरगो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक के खिलाफ केस दायर किया था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.