सुल्तानपुर, नवम्बर 25 -- सुल्तानपुर। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी मोहित को 10 साल की जेल और 15 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है। लंभुआ थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी की मां ने 10 सितंबर 2018 को गांव के मोहित पर शादी का झांसा देकर किशोरी का अपहरण करने का केस दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म व अन्य आरोपों में चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मोहित को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाकर मंगलवार को जेल भेज दिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...