सुल्तानपुर, सितम्बर 25 -- सुलतानपुर। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म मामले में स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने बुधवार को फैसला सुनाया। सरकारी वकील सीएल द्विवेदी ने बताया कि कोर्ट ने दोषी विजय विश्वकर्मा को 10 साल और 15 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है। अर्थदंड पीड़िता को देय होगा। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र की नाबालिग पीड़िता की मां ने एक मई 2024 की घटना में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें विजय विश्वकर्मा पर पीड़िता को फुसलाकर अपहरण करने का आरोप लगाया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी ।

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