सुल्तानपुर, मार्च 7 -- सुलतानपुर, संवाददाता। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 साल पूर्व नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुराचार करने के आरोपी हरिकेश कोरी को न्यायाधीश जलाल मोहम्मद ने 10 साल की जेल और 45 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। सरकारी वकील दान बहादुर वर्मा ने बताया कि 10 सितंबर 2011 को हरिकेश पुत्र विदेशी ने पीड़िता से दुराचार किया था। घटना में गांव के दंपत्ति राजेन्द्र प्रसाद और रामरती का नाम भी अपहरण में आया था जिन्हें साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देय होगी। दोषी हरिकेश शुक्रवार को फैसले के समय पत्नी और चार बच्चों के साथ कोर्ट में हाजिर हुआ। उधर कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पूर्व किशोरी से ...
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