सुल्तानपुर, फरवरी 20 -- सुलतानपुर। जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के विशुनदासपुर उपचाने निवासी हत्या और जानलेवा हमले के आरोपी रोहित कुमार की जमानत जज राकेश पांडेय ने खारिज कर दी। पीड़ित पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने कहा कि बीते नौ नवम्बर को रोहित ने चार अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आद्याशंकर और कृपाशंकर को लाठी डंडे आदि से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई। जिसमें आद्याशंकर की मौत हो गई थी। कोर्ट ने आरोप गंभीर मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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