सुल्तानपुर, मार्च 6 -- सुलतानपुर। वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा व अन्य आरोपों में इसौली विधायक ताहिर खान पर विचाराधीन केस में सरकारी गवाह नहीं आने से गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। विधायक के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया कि अभियोजन के गवाह डिप्टी रेंजर रहे अरविंद द्विवेदी ने हाजिर होकर बयान दर्ज कराया था लेकिन गुरुवार को अन्य कोई गवाह कोर्ट में नहीं पहुंचा। एमपी -एमएलए के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने शेष साक्ष्य के लिए 19 मार्च की तारीख नियत की है। विधायक ताहिर खान पर तीन फरवरी 2000 को वन विभाग के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी दरोगा मुकेश कुमार ने आपराधिक बल प्रयोग, अपमानित करने, आरक्षित वन भूमि पर कब्जा कर सड़क निर्माण करने तथा आपराधिक बल का प्रयोग कर अपमानित करने का मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें वे गुरुवार को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।

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