सुल्तानपुर, अप्रैल 15 -- सुलतानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के केस में एमपी -एमएलए न्यायालय में मंगलवार को गवाह बिना साक्ष्य दर्ज कराए वापस लौट गया। याची के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि अगली सुनवाई 28 अप्रैल को नियत की गई है। वर्ष 2018 में बंगलूरू में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे आहत होना बताते हुए कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी बीजेपी नेता विजय मिश्र ने उसी वर्ष राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल ने कथित आरोपों से इनकार कर ट्रायल की मांग की थी। इसके बाद मुकदमें में याची पक्ष से गवाही जारी है। मंगलवार को याची विजय मिश्र और गवाह...