सुल्तानपुर, मार्च 21 -- सुलतानपुर। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के हड़ई में 11 साल पूर्व हुई गैर इरादतन हत्या और मारपीट के मामले में शुक्रवार को एडीजे एकता वर्मा की कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार देकर जेल भेज दिया है। कोर्ट 26 मार्च को आरोपियों को जेल से तलब कर सजा सुनाएगी। पीड़ित पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया कि हड़ई निवासी रहे राज बहादुर तिवारी 29 अप्रैल 2014 को भैंस की सरिया को छप्पर की छाजन करा रहे थे। उसी दौरान आरोपी पवन तिवारी, संदीप, विनय और परीक्षित ने गाली गलौज कर लाठी डंडे से राज बहादुर और उसके पुत्र प्रवीण को मारा पीटा। घायल राजबहादुर की लखनऊ के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस ने विवेचना कर आरोपियों पर मारपीट, गाली गलौज और गैर इरादतन हत्या के आरोपों में चार्जशीट दाखिल की थी। विचारण के दौरान कोर्ट में अभियोजन पक्ष से 11...
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