सुल्तानपुर, मार्च 5 -- सुलतानपुर। दूसरे व्यक्ति की भूमि का धोखाधड़ी से बैनामा कर भूमि हड़पने के मामले में आरोपी गवाह कमरुद्दीन को न्यायाधीश एकता वर्मा ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी के वकील अरविंद सिंह राजा ने कहा कि कथित बैनामे में कमरुद्दीन को कोई लाभ नहीं मिला है न ही उसे धोखाधड़ी के बारे में पक्षकारों ने बताया था। कोर्ट ने साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कमरौली थाना के मंगरौरा निवासी कमरुद्दीन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। धोखाधड़ी का यह मामला बीते साल संत बक्श ने दर्ज कराया था।
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