सुल्तानपुर, जनवरी 30 -- सुलतानपुर। मोतिगरपुर थाना क्षेत्र की बेलहरी बाजार के निकट बीते तीन सितम्बर की शाम गोली मारकर सुधांशू सिंह पर जानलेवा हमला करने के आरोपी विशाल सिंह की जमानत अर्जी न्यायाधीश संतोष कुमार ने निरस्त कर दी है। पीड़ित पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने कार सवार तीन अन्य लोगों के साथ पीड़ित की बाइक को टक्कर मारी। शिकायत पर आरोपियों ने असलहे से सुधांशू के पेट में गोली मार दी और उसे छोड़कर मौके से भाग गए। जिसे ट्रामा सेण्टर लखनऊ रेफर किया गया था। कोर्ट ने आरोप गंभीर मानते हुए याचिका निरस्त कर दी है।
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