सुल्तानपुर, मार्च 26 -- सुलतानपुर। दोस्तपुर थाना क्षेत्र में हुई गैर इरादतन हत्या और मारपीट के मामले में एडीजे एकता वर्मा ने चार दोषियों को 10 साल की जेल और कुल एक लाख रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया कि राज बहादुर तिवारी 29 अप्रैल 2014 को भैंस की सरिया के लिए छप्पर की छाजन करा रहे थे। उसी दौरान आरोपियों ने लाठी डंडे से राज बहादुर को मारा पीटा जिसकी बाद में मौत हो गई थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...