सुल्तानपुर, मार्च 12 -- सुलतानपुर। धम्मौर थाना क्षेत्र की एक किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुराचार करने के दो दोषियों को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने बुधवार को 20 साल जेल और 50 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है है। पीड़ित पक्ष के वकील मोइन खान ने बताया कि 17 अक्टूबर 2022 की रात शौच के लिए गई किशोरी का देहली मुबारकपुर निवासी राकेश कोरी और उसके रिश्तेदार कुड़वार थाना के बभनगवां निवासी राम किशन ने अपहरण कर लिया। बाद में दोनों ने गैंगरेप किया था।
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