सुल्तानपुर, जनवरी 31 -- सुलतानपुर। कूरेभार थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग किशोरी के अपहरण का केस 18 साल तक झेलने के बाद किशोर न्याय बोर्ड ने बाल अपचारी को बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के वकील शेख नजर अहमद ने बताया कि किशोर अपचारी पर एक विद्यालय की छात्रा का परिवार वालों के सहयोग से अपहरण करने और ट्रेन में बिठाकर भगाने के आरोप में छात्रा के पिता ने केस दर्ज कराया था। 18 साल तक चले मुकदमे में अपचारी के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले। न्यायिक मजिस्ट्रेट आस्था मिश्रा की अगुवाई वाले किशोर न्याय बोर्ड ने उसे बरी कर दिया है।

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