सुल्तानपुर, मार्च 10 -- सुलतानपुर। एमएलसी शैलेन्द्र सिंह पर चल रहे आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह नरेन्द्र वर्मा का बयान एमपी -एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने दर्ज किया। गिरफ्तारी वारंट पर हाजिर हुए दरोगा का वारंट कोर्ट ने निरस्त कर गवाही दर्ज की। कोतवाली देहात थाना में एमएलसी शैलेन्द्र प्रताप सिंह, जय प्रकाश और अजय सिंह के विरुद्ध 11 मई 2019 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उड़नदस्ता प्रभारी गजेंद्र कुमार सिंह ने कोतवाली देहात थाना में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगा कि बिना अनुमति 50 से अधिक लोगों को चुनाव प्रचार के दौरान भोजन कराया जा रहा था। कोर्ट ने आरोपियों का बयान दर्ज करने के लिए 24 मार्च की तारीख नियत की है।
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