सुल्तानपुर, मार्च 10 -- सुलतानपुर। आठ साल पूर्व विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अमेठी की पूर्व विधायक गरिमा सिंह व उनके पुत्र अनंत विक्रम सिंह के खिलाफ अभियोजन पक्ष ठोस सबूत नहीं दे सका। एमपी/एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने साक्ष्य के अभाव में दोनों को बरी कर दिया है। गौरीगंज के पूर्व थानाध्यक्ष आरपी शाही ने छह फरवरी 2017 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बिना अनुमति सैकड़ों समर्थकों के साथ माधवपुर रोड पर जुलूस निकालने के आरोप में पूर्व विधायक गरिमा सिंह उनके पुत्र अनन्त विक्रम सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.